रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी का आलीशान घर ऐंटिलिया एक बार फिर सुर्खियों में छाया हुआ है। उनका ये घर साउथ मुंबई में है। ऐंटिलिया बनने के 12 साल बाद इस घर पर खतरे के बादल मंडरा रहें हैं। जिस जमीन पर अंबानी ने अपने सपनों का महल खड़ा किया हुआ है, बताया जा रहा है कि वो जमीन उन्होंने गैरकानूनी ढ़ंग से खरीदी है।

राज्य वक्फ बोर्ड  ने अंबानी से यह जमीन वापिस मांगी है और कहा है कि जिस जमीन पर यह आलीशान घर बना है, वह गैरकानूनी ढंग से खरीदी गई थी। साथ ही बोर्ड ने यह भी संकेत दिया है कि जमीन की खरीद राजनीति से प्रेरित थी।

आपको बता दें कि इससे पहले जमीन का यह विवाद 2004 में भी आया था। महाराष्ट्र राज्य के वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अल्पसंख्यक विकास विभाग संयुक्त सचिव संदेश तडवी के इस मामले में शपथपत्र दायर करने से मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है।

शपथपत्र में विस्तृत लिखा है कि जमीन बेचने से पहले वक्फ बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता होती है। इसके प्रस्ताव को पास करने के लिए बोर्ड का दो तिहाई बहुमत चाहिए होता है। उसके बाद अनुमति अधिकृत राजपत्र में प्रकाशित की जाती है लेकिन किसी ने भी नियमों का पालन नहीं किया।

वहीं शिक्षक अब्दुल माटिन ने ऐंटिलिया जमीन के विवाद को लेकर 2007 में हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर की थी। इस पीआईएल में चैरिटी कमिश्नर द्वारा जमीन बेचे जाने की अनुमति पर सवाल उठाए गए थे। चीफ जस्टिस मंजूला चेलर की डिविजनल बेंच ने इस साल जुलाई में बोर्ड से इस मामले में जवाब मांगा था। इसके बाद तडवी द्वारा शपथपत्र दायर करके हाई कोर्ट से जमीन का अधिकार वापस दिलाने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई अब 7 दिसंबर को होगी।

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