रियल एस्‍टेट ग्रुप आम्रपाली के ड्रीम वैली प्रोजेक्‍ट सहित कई अन्‍य प्रोजेक्‍ट में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले फ्लैट खरीदारों को राहत की उम्‍मीद जगी है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्‍डर से 42 प्रोजेक्‍ट के तहत 41 हजार फ्लैटों को आवंटित करने के संबंध में विस्‍तृत योजना दाखिल करने के लिए कहा है साथ ही फ्लैट खरीदारों को पैसे लेने के बावजूद तय समय में पजेशन न देने के मामले को गंभीर बताया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट खरीदारों को लेकर चिंति‍त है। सुनवाई के दौरान आम्रपाली बिल्डर ने कोर्ट में कहा है कि गैलेक्सी नाम की कंपनी उसके प्रोजेक्ट्स में निवेश करने को तैयार है। उनके उस निवेश से 32 हज़ार फ्लैट खरीदारों को फायदा पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के बिल्‍डर को एक सप्‍ताह के अंदर विस्‍तृत प्‍लान जमा करने के लिए कहा है। इस प्लान में बिल्‍डर को यह बताना है कि वह 41000 फ्लैट खरीदारों को कब तक फ्लैट का पजेशन देंगे। NCLT में दिवालिया होने की कार्रवाई का सामना कर रहे आम्रपाली सिलिकॉन सिटी जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स पर भी इस प्रस्ताव से फर्क पड़ सकता है। अब मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।

आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्टस में जिन लोगों ने फ्लैट खरीदे थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और गुहार लगाई थी कि उनके हितों की रक्षा की जाए..घर खरीदने वालों का कहना है कि उन्होंने 2011 में आम्रपाली ग्रुप में फ्लैट बुक कराया लेकिन बिल्डर ने अभी तक फ्लैट का पजेशन नहीं दिया है। लोगों को अपनी जीवन भर की कमाई देने के बावजूद घर के लिए भटकना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आम्रपाली बिल्डर सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था।

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