Calcutta HC ने बैद्यनाथ को लगाई फटकार, च्‍यवनप्राश को लेकर भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा है मामला

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Calcutta High Court : कलकत्ता उच्च न्यायालय (High Court) के न्यायमूर्ति शेखर बी. सरार्फ की एकल-न्यायाधीश पीठ ने बैद्यनाथ आयुर्वेद को च्यवनप्राश स्पेशल के चार विज्ञापनों को स्थायी रूप से हटाने या संशोधित करने का निर्देश दिया। पीठ ने डाबर की ओर से दी गई याचिका पर आदेश दिया। दरअसल बैद्यनाथ आयुर्वेद की ओर से जारी किए गए विज्ञापन डाबर च्यवनप्राश सहित अन्य सभी ब्रांडों के लिए अपमानजनक थे। इसके जरिये पांच विज्ञापनों को अपलोड करने के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग की गई थी, जो कथित तौर पर अपने ट्रेडमार्क की सद्भावना और प्रतिष्ठा को अपमानित करते थे। कोर्ट का कहना था कि विज्ञापन उपभोक्‍ताओं को गुमराह करने के लिए झूठी जानकारी पर आधारित था।

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Calcutta High Court : डाबर ने विज्ञापन को असत्य बताया

कोर्ट ने कहा कि व्यावसायिक भाषण के अधिकार और प्रतिस्पर्धियों के हित के बीच एक संतुलन होना चाहिए। डाबर बैद्यनाथ आयुर्वेद द्वारा च्यवनप्राश के पांच विज्ञापनों के खिलाफ अदालत गया था। डाबर की तरफ से आरोप लगाया गया था कि विज्ञापन पूर्णत: असत्य और प्रकृति में अपमानजनक थे। इससे उनके ट्रेडमार्क को नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ बैद्यनाथ ने तर्क दिया, कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में इसे व्यावसायिक भाषण का अधिकार था, जिसे कम नहीं किया जा सकता था। हालांकि, कोर्ट ने माना कि गंभीर नकारात्मक तुलनाओं में व्यावसायिक भाषण सुरक्षित नहीं था।

42 अवयवों की तुलना गलत बताई

बैद्यनाथ की बाजार में अन्य उत्पादों की तुलना में केवल 42 अवयवों की तुलना झूठी थी, जबकि च्यवनप्राश बनाने के लिए न्यूनतम 47 अवयवों की आवश्यकता होती थी। डाबर ने दलील दी कि बैद्यनाथ के च्यवनप्राश को सही नुस्खा के साथ बनाया गया, लेकिन उसमें अन्‍य उत्पाद नहीं थे।

हालांकि बाद में बैद्यनाथ की तरफ से कहा गया कि डाबर को अपने विज्ञापनों के बारे में अति संवेदनशील नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह तय किया गया था कि उत्पादों के बीच तुलना की अनुमति है। यह तर्क दिया गया था कि यदि इस तरह के दावों को स्वीकार किया जाता है, तो कोई अन्य निर्माता अपने उत्पाद का विज्ञापन नहीं कर पाएगा। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि विज्ञापन डाबर के उत्पाद का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं करता, बल्कि एक अनाम काल्पनिक उत्पाद है।

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स्‍वस्‍थ्‍य प्रतिस्‍पर्धा को बढ़ावा देने वाला हो विज्ञापन

यह नोट किया गया कि तुलनात्मक विज्ञापन अभियान तुलनात्मक सकारात्मक होना चाहिए। जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके। यह पाया गया कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बनाम रेकिट बेंकिज़र (इंडिया) लिमिटेड में निर्णय मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है। तुलना विशेष रूप से प्रतिद्वंद्वी उत्पादों में कमी की ओर इशारा करती है। कोर्ट का कहना था कि च्यवनप्राश में केवल 42 अवयव हैं, जोकि एक असत्य कथन है।

ऐसे में बैद्यनाथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसे अन्य प्रतिद्वंद्वी उत्पादों के बारे में असत्य तथ्यों को संप्रेषित करने की अनुमति नहीं है। कोर्ट का कहना था कि तुलना नकारात्मक तुलना के दायरे में आती है।

बैद्यनाथ ने डाबर च्यवनप्राश को हीन या दस और अवयवों की कमी के रूप में चित्रित किया है। इसलिए यह माना गया कि एक विज्ञापन के अलावा जिसमें अवयवों की संख्या का उल्लेख नहीं था, वे अपमानजनक थे। एक को छोड़कर, न्यायालय ने 42 अवयवों के संदर्भ को अनिवार्य रूप से हटाकर अन्य निषेधाज्ञा विज्ञापनों के संशोधन के लिए सुझाव दिए, जिन्हें भविष्य में प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाएगी ।

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