अब Delhi में कार में मास्क पहनना नहीं होगा अनिवार्य, DDMA ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

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DDMA New Guidelines: Delhi सरकार ने Covid-19 की स्थिति में सुधार होने के साथ सभी कोरोना प्रतिबंधों को हटा लिया है। हालांकि नए दिशा-निर्देशों में भी फेस मास्क पहनने और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने को कहा गया है। DDMA ने 9वीं तक के छात्रों की कक्षा माता-पिता की अनुमति के बाद हाइब्रिड मोड में चलाने के आदेश दिए हैं। बता दें कि नए नियमों के अनुसार अब कार में यात्रा करते समय मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। वहीं कैब और अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों पर भी अब जुर्माना नहीं लगेगा।

Corona Update:
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COVID-19 के मामलों में आई है काफी गिरावट: DDMA

आदेश में कहा गया कि माननीय गवर्नर की अध्यक्षता में 25 फरवरी 2022 को आयोजित डीडीएमए बैठक में दिल्ली में COVID-19 स्थिति की समीक्षा की गई है। जिसमें यह चीज सामने आई है कि दिल्ली में COVID-19 के मामलों में काफी गिरावट आई है और साथ ही अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या भी बहुत कम है।

DDMA ने आदेश में आगे कहा कि इन चीजों को देखने के बाद कहा जा सकता है कि स्थिति में काफी सुधार हुआ है और इसलिए दिल्ली में डीडीएमए द्वारा लगाये गए सभी प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अब सभी मार्किट और सामाजिक गतिविधियों को चालू करना का निर्देश दिया जाता है।

अच्छी तरह से होना चाहिए टीकाकरण

डीडीएमए ने अपने नोटिफिकेशन में सभी जिलों के मजिस्ट्रेट,डीसीपी और दूसरे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनके क्षेत्र में अच्छी तरह से टीकाकरण होना चाहिए और साथ ही दूसरे नियमों का भी पालन होना चाहिए। नोटिस में आगे कहा गया है कि जो भी नियमों का पालन नहीं करता उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

DDMA guidelines

बता दें कि कोविड-19 नियमों का पालन नहीं करने पर ₹500 से लेकर दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जिसमें मास्क न पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना और पब्लिक प्लेस में थूकना शामिल है। नियम न मानने वाले लोगों पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 51 से 60 और आईपीसी के सेक्शन 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

https://www.youtube.com/watch?v=SqMfMS4G2jk

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