Rajiv Gandhi Assassination Case: SC का बड़ा फैसला, राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन को मिली जमानत

Rajiv Gandhi Assassination Case: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारें AG Perarivalan (एजी पेरारिवलन) को रिहा करने का फैसला किया है। पेरारिवलन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी जिसके खिलाफ पेरारिवलन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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Rajiv Gandhi Assassination Case
Rajiv Gandhi Assassination Case: SC का बड़ा फैसला, राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन मिली जमानत

Rajiv Gandhi Assassination Case: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे AG Perarivalan (एजी पेरारिवलन) को रिहा करने का फैसला किया है। पेरारिवलन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी जिसके खिलाफ पेरारिवलन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 31 साल बाद पेरारिवलन को रिहा कर दिया है। राजीव गांधी के हत्याकांड के समय पेरारिवलन की उम्र 19 साल की थी।

Rajiv Gandhi Assassination Case: पेरारिवलन की क्षमा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

पेरारिवलन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि तमिलनाडु सरकार ने उसे रिहा करने का फैसला लिया था, लेकिन राज्यपाल ने फाइल को काफी समय तक अपने पास रखने के बाद राष्ट्रपति को भेज दिया था। यह संविधान के खिलाफ है।

Rajiv Gandhi Assassination Case: SC का बड़ा फैसला, राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन मिली जमानत
Rajiv Gandhi Assassination Case

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल कैबिनेट के फैसले से बंधे हुए हैं। राज्यपाल कैबनेट की सिफारिश पर बिना किसी फैसले के लंबे समय तक नही छोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य कैबिनेट के प्रसांगिक विचारों के आधार पर अपना निर्णय लिया था। इसलिए अनुच्छेद 142 के तहत दोषी पेरारिवलन को रिहा करना उचित है।

इस मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस एल नागेश्वर राव ने केंद्र से पेरारिवलन को रिहा करने और मामले पर बहस करने या मेरिट के आधार पर फैसला लेने एक विकल्प दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फैसला लेने में देरी और राज्यपाल की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए केंद्र से सवाल किया कि आप क्यों इस मामले को बीच में फंसा रहे है,क्यों ना राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा कर दिया जाए? पेरारिवलन की रिहाई का फैसला आखिर कौन तय करेगा?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल करते हुए आखिरकार पेरारिवलन की रिहाई को मंजूरी दे दी है। राजीव गांधी के हत्याकांड के समय पेरारिवलन की आयु महज 19 साल थी।

Perarivalan sc
Supreme court

Rajiv Gandhi Assassination Case: राजीव गांधी की हत्या के कुल सात आरोपी

राजीव गांधी हत्याकांड में कुल सात लोगों को दोषी ठहराया गया था। सभी दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया था। इसके बाद दोषियों ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

Rajiv Gandhi Assassination Case: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारें AG Perarivalan (एजी पेरारिवलन) को रिहा करने का फैसला किया है।
AG Perarivalan

Rajiv Gandhi Assassination Case: 1991 में राजीव गांधी की हत्या की गई थी

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को हत्या कर दी गई थी। तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में राजीव गांधी की हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। 11 जून 1991 को पेरारिवलन को गिरफ्तार कर लिया गया था।

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