Sanjay Singh Bail: संजय सिंह की जमानत के लिए निचली अदालत ने कौन-कौन सी शर्तें रखी?

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Sanjay Singh Bail: मंगलवार (2 अप्रैल, 2024) को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। जिसके बाद आज यानी बुधवार (3 अप्रैल, 2024) को निचली अदालत ने संजय सिंह को जमानत देने के संदर्भ में कुछ शर्तें तय की हैं।

कोर्ट ने संजय सिंह को 2 लाख रुपये के निजि मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने संजी सिंह से कहा है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि संजय को जांच में सहयोग करना होगा। इसपर संजय सिंह के वकील ने कहा है, “वह एक सीटींग सांसद हैं, उनके भागने का खतरा नहीं है।”

MPMLA संजय सिंह की जमानत पर रखीं ये शर्तें

  • संजय सिंह को अपना कान्टैक्ट नंबर (Mobile Number) जांच अधिकारी को देना होगा, पूरी जांच के दौरान ED को सहयोग करना होगा।
  • सुप्रीम कोर्ट ने जैसा आपसे कहा है कि शराब नीति के इस मामले में आप अपनी भूमिका के संबंध में कोई बयान नहीं देंगे।
  • इसके अलावा, कोर्ट ने यह शर्त रखी की अगर AAP नेता अगर दिल्ली-एनसीआर से बाहर जाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी यात्रा की वजह समेत पूरी जानकारी ED के जांच अधिकारी (IO) के साथ शेयर करनी होगी। साथ ही अपनी लाइव लोकेशन भी IO के साथ साझा करनी होगी।

बता दें कि बीते वर्ष (4 अक्टूबर, 2023) आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली शराब नीति के मामले में (मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में) कई घंटों की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट मेंं संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद ED ने कह दिया कि संजय सिंह को बेल देने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है।

बता दें कि दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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