सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल पर चार साल बाद हत्या के दो मामलों में हिसार की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हत्या के मामले में रामपाल को दोषी करार दिया है। कोर्ट सजा का ऐलान 16 या 17 अक्‍टूबर को करेगा। कोर्ट ने दोनों मामलों में रामपाल सहित 29 लोगों को दोषी ठहराया है। दोषी करार दिए गए आरोपितों में तीन महिलाएं हैं। सेंट्रल जेल एक में बनाई गई विशेष अदालत में जज डीआर चालिया ने मामले पर फैसला सुनाया।

जिन मामलों में रामपाल को सजा सुनाई गई है, उनमें पहला केस महिला भक्त की संदिग्ध मौत का है, जिसकी लाश उनके सतलोक आश्रम से 18 नवंबर 2014 को बरामद की गई थी। जबकि दूसरा मामला उस हिंसा से जुड़ा है जिसमें रामपाल के भक्त पुलिस के साथ भिड़ गये थे। इस दौरान करीब 10 दिन चली हिंसा में 4 महिलाएं और 1 बच्चे की मौत हो गई थी। यही दोनों मामले रामपाल की परेशानी का सबब बन गये, और अदालत ने उन्हें हत्या के मामले में दोषी करार दिया है।

फैसले से पहले हरियाणा के हिसार शहर को किले में तब्दील कर दिया गया है। किसी भी संभावित बवाल, हिंसा और तोड़फोड़ जैसी घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। हिसार जिले में धारा-144 लागू कर दी गई। अदालत के चारों ओर तीन किलोमीटर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। इस सुरक्षा घेरे को भेदकर कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा।

इस केस की सुनवाई से 48 घंटे पहले ही जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई है। ताकि रामपाल के समर्थक शहर में प्रवेश ना कर सकें।

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