अपने कड़े कानूनों के लिए जाना जाने वाल देश संयुक्त अरब अमीरात ने इस्लामिक पर्सनल कानूनों में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। इस बदलाव से प्रेमी जोड़े को खुशी मिलेगा। कानून के अनुसार अविवाहित जोड़ों को शादी से पहले साथ रहने की मनाही नहीं होगी। यानी के वे लिवइन में रह सकते हैं। साथ ही शराब पर लगे प्रतिबंधों में ढिलाई बर्ती गई है। और ऑनर किलिंग को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

अपराध की श्रेणी में ऑनर किलिंग

वहीं यूएई सरकार ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा को बेहतर ढंग से करने के लिए ‘सम्मान अपराधों’ से बचाव के कानूनों में बदलाव किया है, जिसके तहत ऑनर किलिंग को अपराध की श्रेणी ने रखा गया है। पहले कोई शख्स अपनी किसी महिला रिश्तेदार पर हमला करने के बाद सिर्फ इसलिए बच जाता था, अगर वो यह साबित कर दे कि वह महिला घर के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही थी।

कानून में बदलाव के जरिए यूएई ने मुस्लिम पर्सनल कानूनों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जगह दी है। यूएई ने पर्यटकों, विदेशी कारोबारियों और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए पश्चिमी संस्कृति को जगह दी है। यह नए यूएई की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। सुधारों का उद्देश्य देश की आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना है और दुनिया को यह संदेश देना है कि वैश्विक परिदृश्य में शामिल होने के लिए यूएई अपनी सोच बदल रहा है।

इजरायली टूरिस्ट का आना-जाना बढ़ेगा

AMERICA 2

इस निर्णय से यूएई में इजरायली टूरिस्ट का आना-जाना बढ़ेगा और यूएई में निवेश के रास्ते खुलेंगे। यह फैसला अमेरिकी का पहल पर यूएई और इजरायल के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए हुए समझौते के बाद आया है। कानूनों में बदलाव के कदम को अमीरात के शासकों के बदलते वक्त के साथ तालमेल कायम करने के प्रयास करने के तौर पर भी देखा जा रहा है।

नए कानूनों के अनुसार, 21 साल या उससे ऊपर के किसी शख्स पर शराब पीने, बेचने या रखने के लिए फाइन नहीं लगेगा। यूएई के तटीय शहरों में बीयर बार और क्लबों में शराब व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, लेकिन पहले लोगों को शराब खरीदने, उसके परिवहन या अपने घरों में रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। अब उन लोगों को भी शराब पीने की अनुमति होगी, जिन्हें पहले लाइसेंस नहीं मिला था।

शादी से पहले साथ रहना माना जाता था अपराध

यूएई में शादी से पहले साथ रहने वाले प्रेमियों को अपराधी माना जात था। ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता था। पर यूएई का मूड बदल रहा है। यहां पर विदेशियों के लिवइन में रहने को लेकर दुबई की सरकार ने थोड़ी कोताही बरती थी पर गिरफ्तारी का खतरा बना रहता था। इसके अलावा आत्महत्या का प्रयास भी इस्लामी कानून में निषिद्ध है, यह भी खत्म किया जाएगा।

ये बदलाव ऐसे समय में किए गए हैं जब संयुक्त अरब अमीरात व‌र्ल्ड एक्सपो की मेजबानी करने वाला है। इस आयोजन में न सिर्फ व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी, बल्कि ढाई करोड़ से अधिक लोगों का आना-जाना भी होगा और कोरोना वायरस के कारण हुए नुकसान के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

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