Allahabad High Court ने भदोही (Bhadohi) के बाहुबली विधायक विजय कुमार मिश्रा व अन्य आरोपियों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया है और 6 दिसंबर को उन्हें पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉक्टर के जे ठाकर तथा न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की आपराधिक अपील की सुनवाई करते हुए दिया है।
2001 में भाजपा विधायक की हत्या हुई थी
बता दें कि कि वर्ष 2001 में भाजपा विधायक गोरखनाथ पांडे के भाई रामेश्वर नाथ पांडेय (Rameshwar Nath Pandey) को चुनाव मतदान के समय दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और त्रयम्बक नाथ पांडे घायल हो गए थे। जिसकी प्राथमिकी गोपीगंज थाने में दर्ज कराई गई थी। मामले में Vijaykumar Mishra, मनोज मिश्रा उर्फ लाला, गुलाब मिश्रा, मनीष मिश्रा, अशोक शुक्ला, कृष्ण मोहन तिवारी व आद्या तिवारी को नामजद किया गया।
विजय मिश्र जेल में बंद
निचली अदालत में सभी अभियुक्तों को बरी करते हुए 28 मार्च 2003 को फैसला दिया था। जिसके विरुद्ध हाईकोर्ट में शासकीय आपराधिक अपील दाखिल की गई है। विजय मिश्र जेल में बंद हैं। अभियुक्त विपक्षियों के सुनवाई में उपस्थित न होने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
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