26 दिन बाद Aryan Khan की ‘मन्नत’ हुई पूरी, Bombay high court ने दी जमानत

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Aryan Khan
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आर्यन खान (Aryan Khan) को जमानत मिल गयी है। अदालत ने लगातार तीन दिन तक चली सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी। ड्रग्स केस को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई बुधवार को भी पूरी नहीं हो सकी थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB की ओर से से आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जमानत का जमकर विरोध किया, हालांकि अदालत ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत दे दी।

ASG अनिल सिंह ने एनसीबी की ओर से रखा पक्ष

ASG अनिल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि नशीली दवाओं का खतरा गैर इरादतन हत्या से ज्यादा जघन्य अपराध है और इससे सख्ती से निपटना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग मिलने पर मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत नही होती है। अनिल सिंह ने कहा कि NDPS की धारा ग़ैर ज़मानती है। इस कारण आर्यन खान को जमानत नहीं दी जाए।

मुकुल रोहतगी ने क्या कहा था?

  • मुकुल रोहतगी ने आर्यन की ओर से कहा था, ‘पंचनामे में मोबाइल फोन बरामद होने का कोई जिक्र नहीं है। हम इस बारे में बता चुके हैं कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था… कानून कहता है कि ड्रग्स की कम मात्रा के लिए, अधिकतम सजा 1 साल (जेल) है। ड्रग्स लेने के मामले में कानून पुनर्वास की बात करता है।’
  • आर्यन के वकील ने कोर्ट से कहा था, ‘मैंने अपने जवाब में यह स्पष्ट कर दिया कि मैं इन सभी आरोपों और प्रतिवादों से कहीं नहीं जुड़ा हूं। मैं इस चल रहे विवाद में कहीं नहीं हूं। किसी ने एनसीबी के खिलाफ कुछ आरोप लगाते हुए कुछ दायर किया था, और निदेशक ने एक हलफनामा दायर किया कि यह एक राजनीतिक व्यक्तित्व के कारण था जिसके दामाद को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। ऐसा बताया जा रहा है कि मैं इसमें शामिल था।’
  • रोहतगी ने कहा था, ‘मेरे खिलाफ उपभोग, खरीद या बिक्री का कोई मामला नहीं है। आप मेरे द्वारा दायर पंचनामे और जवाब को देख सकते हैं। टीवी, सोशल मीडिया या कहीं और चल रहे किसी भी विवाद से मेरा कोई सरोकार नहीं है। मेरे पास किसी एनसीबी अधिकारी के खिलाफ कुछ भी नहीं है।’
  • उन्होंने कहा था कि आरोपी 2 (अरबाज मर्चेंट) का कहना है कि उसके पास ड्रग्स नहीं था। भले ही उसके पास ड्रग्स हो या न हो मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है। आज तक 23 दिन बीत चुके हैं और मुझे इस सब से कोई लेना-देना नहीं है।
  • आर्यन के वकील ने कहा था, ‘मेरे (आर्यन) के खिलाफ एक और बात रखी गई है – 2018, 2019 और 2020 की मेरी व्हाट्सएप चैट। ये चैट क्रूज़ केस से संबंधित नहीं हैं। क्रूज केस गाबा (प्रतीक गाबा) से शुरू हुआ और वहीं खत्म हो गया। मेरी चैट और क्रूज़ के वर्तमान मामले के बीच कोई संबंध नहीं है।’
  • आर्यन के वकील ने कहा था, ‘अगर किसी ने अपने जूते में ड्रग्स रखा तो मुझ पर ड्रग्स रखने का आरोप कैसे लगाया जा सकता है? ‘
  • वकील ने कहा था, ‘मेरे पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ, मैं (आर्यन खान) गलत तरीके से गिरफ्तार हूं। मेरे खिलाफ आरोप यह है कि आरोपी 2 (अरबाज मर्चेंट) मेरे साथ आया था। इसलिए मुझ पर ड्रग्स रखने का आरोप है।’
  • वकील ने कहा था, ‘किसी भी बिंदु पर यह पता लगाने के लिए कोई मेडिकल नहीं किया गया था कि क्या ड्रग्स लिया है। 6 ग्राम चरस आरोपी नंबर 2 (अरबाज़ मर्चेंट) से मिला था, और मेरा (आर्यन) इससे कोई संबंध नहीं है। मैंने ड्रग्स लिया इसका कोई सबूत नहीं है।’
  • मुकुल रोहतगी ने आर्यन की ओर से कोर्ट के सामने कहा था, ‘मैं सिर्फ 2 लोगों को जानता हूं – आरोपी 2 (अरबाज मर्चेंट) और आरोपी 17 । आरोपी 17 क्रूज पर भी नहीं था।’ वकील अमित देसाई ने कहा कि आरोपी 17 भी एक कॉलेज का छात्र है और वह आर्यन को जानता था क्योंकि दोनों ऑनलाइन पोकर खेलते थे। इसलिए अगर आर्यन को चैट के आधार पर आरोपी 17 से जोड़ा जा सकता है, तो उसे केवल ड्रग्स लेने से जोड़ा जा सकता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं।
  • मुकुल रोहतगी ने कहा था, ‘आरोपी 17 और क्रूज मामले में कोई संबंध नहीं है। इस मामले ने आर्यन के पिता (शाहरुख खान) के कारण ही लोगों और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है अन्यथा इस मामले का उल्लेख इस तरह भी नहीं किया जाता।’ आर्यन की ओर से रोहतगी ने कहा, ‘मैं किसी एनसीबी अधिकारी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मुझे एनसीबी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है।’

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