Delhi High Court ने दिल्ली पुलिस के SI को सुनाई 1 दिन की सजा, जानें क्‍या है मामला?

0
538
Delhi High Court
Delhi High Court

Delhi High Court ने मौर्य एन्क्लेव पुलिस स्टेशन में तैनात दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को एक दिन के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट द्वारा पुलिस कर्मचारी को यह सजा एक व्यक्ति को बिना पूर्व सूचना या नोटिस दिए बिना गिरफ्तार करने के लिए सुनाई गई है।

Delhi Police
Delhi Police ( प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)

इसके साथ हीं Court ने पुलिस अधिकारी पर दो हजार रुपये का जुर्माना और पीड़ित को भी 15 हजार रुपये हर्जाना का देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ”इस बात को ध्यान में रखते हुए कि R-3 दिल्ली पुलिस में सेवारत पुलिस अधिकारी हैं और उन्‍होंने 7 साल की सेवा की है और उनका एक लंबा कैरियर हो सकता है इसलिए उनको बहुत ही आसान 1 दिन की कारावास सजा और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है, साथ ही उन्‍हें 15,000 रुपये की मामूली रकम 4 हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता को देनी होगी।”

Delhi High Court ने माफी नहीं स्वीकारी

हाईकोर्ट में Justice Najmi Waziri ने अवमानना कार्यवाही में दिल्ली पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई माफी को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही कम किया जा सकता है।

Delhi High Court said to hide the identity of accused in sexual harassment cases
Delhi High Court

कोर्ट ने कहा कि इस गिरफ्तारी से याचिकाकर्ता और उसके परिवार को अपमान का सामना करना पड़ा और पड़ोसियों या दूसरे लोगों द्वारा गिरफ्तारी देखने के बाद परिवार को जो शर्मिंदगी हुई होगी उसका स्पष्टीकरण किसी राशि द्वारा नहीं किया जा सकता। दरअसल इस मामले में मौर्य एन्क्लेव के SI पर आरोप लगाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उसने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। जिसे 11 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था।


यह भी पढ़ें: कोरोना नियमों को लेकर Delhi High Court सख्त, Sarojini Nagar Market में Covid Rules का पालन न होने पर SHO को किया तलब

Delhi High Court ने तस्करी से किशोरों और छात्रों में बढ़ते मादक पदार्थों की लत पर चिंता जताते हुए आरोपी की जमानत खारिज की

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here