आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे है। धोनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा आम्रपाली ग्रुप से उनके बकाया 40 करोड़ रुपये उन्हें दिलवाए जाए।
धोनी की ओर से याचिका में कहा गया है कि वह काफी लंबे समय तक कंपनी का चेहरा रहे, लेकिन उनका भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वह 2009 से 2015 तक आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर रहे, तब उनके साथ काफी करार थे। 2016 में जब वह आम्रपाली ग्रुप से अलग हुए तो कंपनी की तरफ से बकाया नहीं चुकाया गया।
गौरतलब है कि आम्रपाली ग्रुप पर करीब 45000 होम बायर्स को घर ना देने का आरोप है, इसी कारण तब हज़ारों लोगों ने ग्रुप के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया था। इसी कैंपेन के बाद धोनी ने घर खरीदारों का समर्थन करते हुए आम्रपाली ग्रुप से अपना नाता तोड़ लिया था। तब लोग मांग कर रहे थे कि ब्रांड एंबेसडर होने के नाते धोनी को उनके हक में बोलना चाहिए। एमएस धोनी की पत्नी साक्षी भी ग्रुप का हिस्सा थीं।
आम्रपाली ग्रुप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भी सख्त रुख अख्तियार किया था। पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही आम्रपाली समूह के डायरेक्टर अनिल कुमार शर्मा, शोव प्रिया और अजय कुमार को हिरासत में ले लिया गया था। आम्रपाली होम बायर्स का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।