Supreme Court कल PG मेडिकल प्रवेश में OBC और EWS आरक्षण के मामले में सुनवाई करेगा

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Supreme Court में केंद्र सरकार ने मेडिकल और डेंटल कोर्स में ऑल इंडिया कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान अपना जवाब कल दाखिल करने की बात कही है।

इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान SG ने कोर्ट को बताया कि इस मुद्दे पर सरकार ने अपनी ओर से फैसला ले लिया है। जिसकी जानकारी केंद्र सरकार कल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी।

मेडिकल पीजी 2021 की काउंसलिंग की प्रक्रिया एक माह से लंबित है

दरअसल देश भर के चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में पीजी कोर्सेस में दाखिले के लिए होने वाली नीट पीजी 2021 काउंसलिंग की प्रक्रिया बीते लगभग एक माह से विलंबित है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा नीट पीजी 2021 परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों के लिए ऑल इंडिया कोटे (एआइक्यू) की 50 फीसदी सीटों पर दाखिले के लिए काउंसलिंग के प्रक्रिया 25 अक्टूबर 2021 से शुरू की जानी थी।

लेकिन सरकार के इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी है। जिस पर दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी लेकिन अब इस मामले में कल सुनवाई होगी क्योंकि केंद्र सरकार आज अपना पक्ष नहीं रख पायी।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के आरक्षण को चुनौती दी हई है

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल और डेंटल कोर्स में ऑल इंडिया कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जुलाई में राज्यों के मेडिकल/डेंटल कॉलेजों के ऑल इंडिया कोटे में OBC और EWS को आरक्षण देने का फैसला लिया था। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया था कि इस फैसले से हर साल करीब 1,500 OBC छात्रों को MBBS में और 2,500 OBC छात्रों को PG में लाभ होगा।
जबकि EWS कैटगरी के 550 छात्रों को MBBSमें और करीब 1,000 छात्रों को PG में फायदा मिलेगा।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और चिकित्सा परामर्श समिति MCC के 29 जुलाई के नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दाखिल की गई है। इस नोटिफिकेशन में अखिल भारतीय कोटा के लिए तय 50 प्रतिशत सीटों में से NEET PG मेडिकल प्रवेश परीक्षा OBC के लिए 27 प्रतिशत और EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

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