मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उपचुनाव को लेकर हो रही रैलियों में कोविड-19 के नियमों के अनदेखी होने के कारण प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 9 जिलों के कलेक्टरों को भी कोर्ट ने आदेश जारी कर चुनावी सभाओं पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

जस्टिस शील नागू और जस्टिव राजीव कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि सिर्फ राजनैतिक पार्टियों को वर्चुएल रैलियों की ही अनुमति दी जाए और अगर किसी कारण से वर्चुअल रैलियां नहीं हो पा रही हैं तो ऐसी स्थिति में ही सभा और रैलियां हों जिनके लिए चुनाव आयोग से इजाजत ली गई है। कोर्ट ने प्रिसिंपल रजिस्ट्रार को आदेश की कॉपी ग्वालियर-चंबल संभाग के 8 कलेक्टर व विदिशा कलेक्टर को भेजने के निर्देश दिए हैं।

दतिया के भांडेर में कमलनाथ और ग्वालियर में नरेंद्र तोमर की रैलियों में कोविड-19 की गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर वकील आशीष प्रताप सिंह ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने इसी पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया और ग्वालियर व दतिया कलेक्टर से दो दिनों में रिपोर्ट भी मांगी ।

हाईकोर्ट ने चुनावी रैलियों को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि संविधान ने उम्मीदवार और मतदाता दोनों को अधिकार दिए हैं। उम्मीदवार को चुनाव प्रचार का अधिकार है, तो लोगों को जीने और स्वस्थ रहने का हक है।

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