अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने रियायती दरों पर वकीलों को ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को निर्देश देने के लिए वित्त मंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा|

अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद (ABAP) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष कोरोना महामारी के कारण कानूनी तंगी से जूझ रही वित्तीय कठिनाई को कम करने के लिए बैंकों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश देने से पहले एक प्रतिनिधित्व किया गया है।

संगठन ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण कोर्ट और ट्रिब्यूनल पिछले 70 दिनों से काम नहीं कर रहे हैं और वर्चुअल कोर्ट द्वारा केवल जरूरी मामलों को उठाया जा रहा है। चूंकि तालुका और जिला स्तर पर अधिकांश अधिवक्ता केवल अपनी दैनिक आय पर निर्भर करते हैं, इसलिए लॉकडाउन ने अधिवक्ताओं और उनके परिवारों के लिए तीव्र वित्तीय कमी पैदा की है।

संगठन ने कर्नाटक के एक वकील के उदाहरण को भी कहा है जिन्होंने हाल ही में वित्तीय समस्याओं के कारण आत्महत्या की है।

इसके अलावा जब से वर्चुअल न्यायालयों बने हैं तब से समय की समय की मांग बदल गयी है, संगठन ने कहा है कि अधिवक्ताओं को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं की आवश्यकता होती है जिसे वे वर्चुअल कोर्ट की कार्यवाही में भाग ले सके इसके लिए  वित्तीय पैकेज की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अधिवक्ता नियमित रूप से अपने क्लर्कों, चपरासियों और जूनियर्स को किराए और वेतन का भुगतान कर रहे हैं।

चूंकि सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 13 के तहत व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया है, इसलिए संगठन ने वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि “ब्याज की रियायती दर पर पांच लाख रुपये तक का ऋण ब्याज दर से अधिक नहीं दिया जाए। व्यक्तिगत सुरक्षा पर बैंक बचत खातों  और व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति बांड द्वारा समर्थित गारंटी वाले लोन जोकि अधिवक्ताओं को छह साल की मोहलत के बाद शुरू होने वाले  तथा,जिनको तीन साल में चुकाना होगा।

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