हवाई जहाज का सफर करना सभी पसंद करते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि टिकट कैंसल करानी पड़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में टिकट कैंसल कराने का भारी हर्जाना ग्राहकों को भुगतना पड़ जाता हैं, लेकिन अब टिकट कैंसल कराने में आपको कम हर्जाना भरना पड़ेगा। बता दे ‘डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन’ द्वारा सख्ती दिखाने के बाद एयरलाइन्स कंपनियां टिकट कैंसलेशन के नियमों में बदलाव करने जा रही हैं। इन नियमों में बदलाव होने के बाद जनता को थोड़ी राहत मिल जाएगी। यात्रियों की ओर से काफी दिनों से कैंसलेशन फीस ज्यादा होने की शिकायत मिलने के बाद डीजीसीए कैंसलेशन फीस कम करने की योजना बना रहा है।

डीजीसीए ने कंपनियों पर नाराजगी जताते हुए कैंसिलेशन चार्ज को 3000 रुपए से कम करने का आदेश दे दिया है। बता दे पहले टिकट कैंसल कराने की स्थिति में ग्राहकों से 3000 रुपए की मोटी रकम वसूली जाती थी, जिसका असर जनता की जेब पर पड़ता था। कभी-कभी तो जनता को टिकट कैंसल कराने पर कैंसिलेशन चार्ज के रूप में फीस टिकट की कीमत से भी ज्यादा की राशि चुकानी पड़ जाती थी। इसलिए अब डीजीसीए के नए आदेश के अनुसार टिकट कैंसल कराने पर यात्रियों को बेस फेयर और फ्यूल सरचार्ज या 3,000 रुपए में से जो भी राशि कम होगी, सिर्फ वही पेनल्टी के रूप में चुकानी होगी।

इस नए नियम से सबसे ज्यादा फाएदा उन ग्राहकों को मिलेगा, जिनके टिकट 3,000 रुपए से कम कीमत के होते हैं। इस नये आदेश के अनुसार, फ्लाइट टिकट कैंसल कराने पर बेस फेयर और फ्यूल सरचार्ज को घटाकर टिकट की शेष राशि वापस ग्राहक को वापस कर दी जाएगी।

जानकारी के लिए बता दे कि अगर आपकी टिकट की कीमत 3000 से ज्यादा है, तो आपको टिकट कैंसल कराने पर पेनल्टी के रूप में 3000 रुपए ही चुकाना होगा। इस नए आदेश का फाएदा सिर्फ उन ग्राहकों को मिलेगा, जिनके टिकट की कीमत 3000 रुपए या इससे कम हैं।

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