OROP: सेना के लाखों रिटायर सैनिकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को वन रैंक वन पेंशन के तहत सशस्त्र बल के पेंशनरों के पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह 1 जुलाई, 2019 से प्रभावी होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र के इस फैसले से 25.13 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों को लाभ होगा।
इस आधार पर तय की जाएगी OROP
रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 01 जुलाई, 2014 से PMR को छोड़कर 30 जून, 2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बल कार्मिक OROP में इस संशोधन के तहत कवर किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि पिछले पेंशनभोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2018 के रक्षा बलों के सेवानिवृत्त लोगों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर तय की जाएगी।
लाभार्थी कौन हैं?
रक्षा मंत्रालय ने कहा कि युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के विधवाओं और विकलांग पेंशनभोगियों सहित पारिवारिक पेंशनरों को भी लाभ दिया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार, एरियर का भुगतान चार छमाही किश्तों में किया जाएगा और वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित पारिवारिक पेंशनरों को एक किस्त में एरियर का भुगतान किया जाएगा।
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