सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा वकील जॉन सत्यन को मद्रास हाईकोर्ट का जज नियुक्त किए जाने की सिफारिश दोहराए जाने के बावजूद केंद्र द्वारा कार्रवाई ना किए जाने पर कोर्ट ने चिंता जताई। CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस के कौल और जस्टिस के एम जोसेफ के कॉलेजियम द्वारा सत्यन की नियुक्ति करने की सिफारिश करते हुए कहा उनकी नियुक्ति को रोकना उनकी वरिष्ठता से छेड़छाड़ करता है। जबकि बाद में सिफारिश करने पर उनकी वरिष्ठता पर असर डालता है।
कोलेजियम ने कहा है कि 17 जनवरी 2023 की सिफारिश के मुताबिक वकील आर सत्यन की मद्रास हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश मानते हुए उनकी वरिष्ठता सिफारिश के समय के हिसाब से ही रखी जाए। इसके अलावा कॉलेजियम ने निचली अदालत में न्यायिक अधिकारी आर शक्तिवेल, पी धनबल चिन्नास्वामी कुमारप्पन और के राजशेखर को मद्रास हाईकोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश भी की है।
कोलेजियम के द्वारा कहा गया कि पहले सुझाए गए नामों को रोका नहीं जाना चाहिए और दोहराए गए नामों सहित जिन नामों की पहले सिफारिश की गई है। उन्हें रोका या अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। इसकी वजह से वरिष्ठता में इस तरह का परिवर्तन अनुचित और स्थापित परिपाटी के विरुद्ध होगा।