Delhi-NCR Air Pollution को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई, 10 पॉइंट्स में जानें कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

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Supreme Court
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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। आइए आपको पॉइंट्स में बताते हैं कि सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ:

  1. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामें में कहा कि वायु प्रदूषण को लेकर काम करने के लिए वह लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर दिल्ली सरकार केवल लॉकडाउन लगाती है तो इसका बहुत असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने कहा कि 20 तारीख तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा निर्माण पर 17 नवंबर तक रोक लगाई है।
  2. कोर्ट ने कहा कि हम बस चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि पंजाब में मामले दर्ज नहीं हो रहे हैं क्योंकि वहां चुनाव है। इसपर चंद्रचूड़ ने विकास सिंह से पूछा कि आपका क्या सुझाव है? विकास सिंह ने कहा कि पराली को लेकर एक कमेटी का गठन करना चाहिए। CJI ने केंद्र से पूछा कि आपने इमरजेंसी मीटिंग के बारे में कहा था कि उसका क्या हुआ? इस पर केंद्र ने कहा हैं कि दिल्ली सरकार को सलाह दी है कि दिल्ली में पार्किंग फीस तीन गुना कर दी जाए, जिससे लोग गाड़ियों से गैर-जरूरी न निकलें।
  3. वहीं SG ने कोर्ट को बताया कि मौजूदा प्रदूषण में पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण मात्र 10% है। SG ने कहा सड़क की धूल प्रदूषण में योगदान करती है। वहां पानी का छिड़काव किया जाए। इसके अलावा दिल्ली NCR में सभी ईंट भट्टे बंद किए जाएं। सभी हॉट मिक्स प्लांट बंद किए जाएं। NCR में कोयला आधारित बिजली संयंत्र के संचालन को कम करना होगा।
  4. सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि पिछली सुनवाई में आपातकालीन स्टेप लेने को कोर्ट ने कहा, लेकिन जो आपने हलफनामे में कहा कि वो एक लंबा प्रोसेस है। कोर्ट ने पूछा कि रोड क्लीनिंग मशीन कितनी हैं दिल्ली के पास, क्या राज्य के पास पैसे हैं उनको खरीदने के लिए या नहीं, इतने आदमी हैं या नहीं?
  1. CJI ने SG से कहा कि हमने पिछली सुनवाई में कहा था कि स्थिति बहुत खराब है, तत्काल उपाय करने की जरूरत है।आप जो कुछ भी बता रहे हैं लॉन्ग टर्म एप्लिकेशन है। हमें तत्काल सॉल्यूशन चाहिए। SG ने कहा कि दिल्ली में ट्रक की एंट्री बैन होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुई। कोर्ट ने SG से कहा कि आप दो दिनों के ट्रक की एंट्री की बात कर रहे हैं क्यों नहीं दो दिन के लिए गाड़ियों पर ही बैन लगा दिया जाए? कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कदम उठाये हैं, स्कूलों को बंद करना, वर्क फ्रॉम होम जैसे कदम उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि 76 फीसदी दिल्ली में प्रदूषण धूल,परिवहन और इंडस्ट्री की वजह से होता है।
  1. CJI ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपने क्या किया है, उसके बारे में बताएं? CJI ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप दादी मां की कहानी सुना रहे हैं कि मछली कैसे मर गई। एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे है।
    आपका Municipal Corporation पर आरोप लगाना गलत है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप रेवेन्यू इकट्ठा कर सिर्फ एडवरटाइजिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा कि आप कितना रेवेन्यू लेते हैं। कितना खर्च करते हैं काम पर और कितना प्रचार पर खर्च करते हैं। आप हमें मजबूर न करें कि आपका ऑडिट कराएं।
  2. CJI ने कुछ सुझाव दिए जिसे टास्कफोर्स के साथ मिलकर कल शाम तक कोर्ट को बताना है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पंजाब सरकार ने पराली जलाने के लिए जुर्माना लगाया है। आपने किसानों को इंसेंटिव देने जैसे कदमो के बारे में भी कुछ किया है। CJI ने पंजाब, हरियाणा राज्यों से कहा कि हम आप को फोर्स नहीं कर रहे लेकिन आप किसानों से बात करें कि कम से कम एक हफ्ते तक पराली न जलाएं। CJI ने कहा कि हमारा कंसर्न सिर्फ प्रदूषण को कम करना है। आपको स्कूल बंद करना है, निर्माण पर रोक लगानी है, उद्योगों को कुछ समय के लिए बंद करना है। आपको जो करना है वह करें।
  3. CJI ने कहा किन इंडस्ट्री को बंद किया जा सकता है, किन गाड़ियों की एंट्री बंद की जा सकती है, किन पॉवर प्लांट को बंद किया जा सकता है और बिजली सप्लाई का अल्टरनेट क्या होगा इन सबके बारे में कल तक बताइए। CJI ने कहा कि सरकार ने बताया है कि 48 घंटों के भीतर और भी स्टेप लेंगे। CJI ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के मुख्य कारण धूल, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री आदि हैं। इसको देखते हुए आपातकालीन मीटिंग कर रास्ता निकालें। मामले पर 17 नवंबर को सुनवाई होगी।
  4. CJI ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई मंगलवार की मीटिंग में यूपी, दिल्ली,हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिवों को मौजूद रहना जरूरी होगा। कल शाम तक सभी राज्य अपना हलफनामा दाखिल करें। CJI ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण कि हमें सरकारों का एजेंडा भी तय करना पड़ रहा है। हमें उम्मीद थी कि बैठक में कुछ ठोस निकलेगा, लेकिन पहले की तरह ही आपलोगों ने कंक्रीट कुछ नहीं किया।
  5. कोर्ट ने कहा कि पराली का असर 2 महीने रहता है। अभी वह जल रही है। हम पंजाब, हरियाणा और यूपी से चाहेंगे कि वह किसानों को समझाएं। वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों पर भी मीटिंग में बात की जाए। CJI ने कहा इसके लिए एक और दिन चाहेंगे। हम एक जज की न्युक्ति करेंगे।

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