Dhanbad Judge Murder Case: CBI ने 90 दिनों के भीतर कोर्ट में चार्जशीट दायर की

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Dhanbad Judge Murder
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Dhanbad Judge Murder Case: धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को ऑटो चालक लखन वर्मा और राहुल वर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच अभी जारी है।

CBI ने घटना के 90 दिन के अंदर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट कर दी है क्योंकि CBI नहीं चाहती थी कि चार्डशीट में देरी होने के कारण आरोपियों को जमानत मिल जाए।

CBI ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं में लगाया आरोप

CBI ने कोर्ट में दायर अपने आरोपपत्र में दोनों आरोपियों के ऊपर धारा 302 यानी हत्या, झूठी जानकारी और सबूत मिटाने की धारा 201 और 34 के तहत जज की हत्या का आरोप लगाया है। केंद्रीय एजेंसी ने अपनी जांच में जज उत्तम आनंद की मौत को एक खतरनाक साजिश माना है।

28 जुलाई की सुबह की सैर करते वक़्त 49 साल के जज उत्तम आनंद को एक टैम्पू ने टक्कर मार दी थी। जज की हत्या एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह सीसीटीवी फुटेज बाद में वायरल भी हो गई। वीडियो में स्पष्ट दिखाई देता है कि जज की हत्या एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है।

इस मामले में सबसे पहले झारखंड सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने जांच की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसके बाद सीबीआई ने अगस्त में इस जांच को अपने हाथ में जांच ले लिया।

रांची हाईकोर्ट मामले की कर रहा है निगरानी

सीबीआई ने जज हत्याकांड में पुख्त सबूत जुटाने के लिए आरोपियो का सीएफएसएल की गांधीनगर लैब में दो नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी कराया। दोनों पर ऑटोरिक्शा चोरी करने का आरोप लगाया गया था। सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक जांच के बाद रांची हाइकोर्ट को बताया कि जज आनंद की हत्या जानबूझ कर की गई है और यह एक बड़ी साज़िश का हिस्सा है।

जज हत्याकांड में आरोपी लखन और राहुल इस समय न्यायिक हिरासत में धनबाद की जेल में बंद हैं। सीबीआई ने 4 अक्तूबर को दोनों आरोपियों को तीसरी बार रिमांड पर लिया था। सीबीआई ने इनकी 11 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने 7 दिन के लिए ही रिमांड पर ही भेजा था।

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