बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली से पहले आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया था। अब शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और हमेशा की तरह इस बार भी शादियों में कानून को ताक पर रखकर आतिशबाजी होनी तय है। ऐसे में नोएडा प्रशासन सख्त रवैया अपनाने जा रहा है। अगर अब शादी समारोह में आतिशबाजी हुई तो दूल्हा और उसके पिता को जेल जाना पड़ सकता है। सिर्फ ईको-फ्रेंडली आतिशबाजी को ही अनुमति दी जाएगी।

नोएडा के डीएम बीएन सिंह ने बताया कि कई लोग शादियों में की जा रही आतिशबाजी के लेकर आपत्ति जाहिर कर रहे थे। अधिकारियों की बैठक में उन्होंने इस पर रोक लगाने को कहा है। इस मामले में कार्रवाई के लिए सिटी मैजिस्ट्रेट को आदेश दिया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि वह लोगों से अपील करते हैं कि शादी समारोह में आतिशबाजी न करें। अगर वे ऐसा करते हैं तो जिला प्रशासन को मजबूरन उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी।

इतना ही नहीं प्रशासन की ओर से बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया है कि शादी समारोह में होने वाली आतिशबाजी की तस्वीरें और वीडियो कोई भी व्यक्ति जिला प्रशासन को भेज सकता है। उसके आधार पर पुलिस और प्रशासन वहां पहुंचकर कार्रवाई करेगी। बारात निकलते समय आतिशबाजी होती है तो इसके जिम्मेदार दूल्हा और उसके पिता होंगे। प्रशासन उन दोनों के खिलाफ जुर्माना या जेल भेजे जाने की कार्रवाई कर सकता है।

गौरतलब है कि शादी-समारोह में देर रात तक होने वाली आतिशबाजी से जहां पलूशन स्तर बढ़ रहा है वहीं कई लोग शोर-शराबे को लेकर ऐतराज जता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही नोएडा के लोग शादियों में होने वाली आतिशबाजी पर भी पूरी तरह पाबंदी लगाने की मांग कर रहे थे।

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