पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी गई है। भारत की अपील पर अंतरराष्ट्रीय अदालत ने इस फांसी पर रोक दिया है। बता दें कि पाक ने आरोप लगाया था कि जाधव भारतीय जासूस है। जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जाधव का फील्ड जनरल द्वारा कोर्ट मार्शल किया गया और फांसी की सजा सुनाई गई थी।

hanging of Kulbhushan Jadhav has banned by International courtफांसी पर लगी रोक के बाद सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैने खुद अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले की जानकारी कुलभूषण की मां को दी है। इसके साथ एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने बताया कि कुलभूषण के केस में भारत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे अंतरराष्ट्रीय अदालत में दलील रख रहे हैं।

 

अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने एक टीवी चैनल में बातचीत में इसे भारत की बहुत बड़ी जीत बताया है। हालांकि रोहतगी कुलभूषण जाधव की सलामती के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सके।

मार्च, 2016 में पाकिस्तान आर्मी ने जाधव के कथित कबूलनामे का वीडियो जारी किया था। आर्मी ने कहा था ‘कुलभूषण जाधव ने कबूल किया है कि वह रॉ के लिए बलूचिस्तान में काम कर रहा था और आतंकी गतिविधि में शामिल रहा है। भारत ने इस वीडियो को खारिज कर सवाल उठाया था। भारत ने शक जताया था कि जाधव को ईरान से किडनैप किया गया है।’

पाकिस्तान ने आरोप लगाया, ‘जाधव भारतीय नौसेना का अधिकारी है। उसे सीधे रॉ के मुखिया संभालते हैं। वो एनएसए के भी टच में है। आपका मंकी (जासूस) हमारे पास है। उसने वो कोड भी बताया है, जिससे वह रॉ से कॉन्टैक्ट करता था। जाधव अब भी इंडियन नेवी का अफसर है। वह 2022 में रिटायर होने वाला है। एक पासपोर्ट (No. L9630722) भी जारी किया गया था। जिसके बारे में कहा गया था कि यह बलूचिस्तान में गिरफ्तार भारतीय शख्स का ही है।

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