Allahabad High Court ने कहा है कि Indian Oil Corporation Limited के अधिकारी कोर्ट के निर्देश को गंभीरता से नहीं लेते। जिसके चलते भारी संख्या में कार्पोरेशन के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिकाएं दाखिल हो रही है। कोर्ट ने कार्पोरेशन के सक्षम प्राधिकारी को रिकॉर्ड के साथ 30सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने वाराणसी के बृजभान यादव की अवमानना याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने जानना चाहा है कि कोर्ट आदेश के अनुपालन की जवाबदेही तय करने का क्या तरीका है। इसकी प्रक्रिया कैसी है। निगम के खिलाफ कितने अवमानना के केस लंबित है और आदेश का पालन न करने या पालन में देरी करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई।
कोर्ट ने निगम को आदेश की प्रति सी जे एम वाराणसी के मार्फत भेजने का निर्देश दिया है। याची की पेट्रोल पंप आउटलेट डीलरशिप लाइसेंस की अर्जी खारिज कर दी गई।जिसपर हाईकोर्ट ने निगम को याचिकाकर्ता को सुनकर सकारण आदेश पारित करने का आदेश दिया। सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। आदेश का पालन न करने पर सीनियर मैनेजर सुबोध कुमार ,इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ यह अवमानना याचिका दायर की गई है।