आईएनएक्स मीडिया-मनी लॉनड्रिंग मामले में गिरफ्तार कार्ति चिदंबरम की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (13 मार्च) को सीबीआई को नोटिस जारी कर 16 मार्च तक जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि वो प्राथमिका के आधार पर इसकी सुनवाई 16 मार्च को करेगा।

इससे पहले मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस इंद्रमीत कौर ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया और नई बेंच के गठन के लिए मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल के पास भेज दिया। खुद को अलग करने के मामले में जस्टिस कौर ने कोई कारण नहीं बताया है। मामले की सुनवाई अब जस्टिस एस पी गर्ग करेंगे।

इससे पहले कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली की निचली अदालत में दाखिल जमानत याचिका वापस ले ली। इसी के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 16 मार्च तक जवाब मांगा।

दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति चिदंबरम मामले में दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 15 मार्च को सुनवाई होगी। ईडी ने दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 मार्च तक ईडी द्वारा कार्ति की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। हालांकि इससे पहले कार्ति सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर चुके है। कार्ति चिदंबरम के वकील अर्जुन नटराजन के मुताबिक सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कहा है। लेकिन हमने लिखित रूप से इससे इनकार कर दिया है। कार्ति अभी इस स्थिति में नहीं हैं कि उनका पॉलीग्राफ टेस्‍ट हो सके।

आइएनएक्‍स मीडिया केस में सीबीआइ ने 28 फरवरी को चेन्नई एयरपोर्ट से कार्ति को गिरफ्तार किया था। यह मामला 2007 में पी. चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान आइएनएक्स मीडिया के 305 करोड़ रुपये विदेशी फंड हासिल करने से जुड़ा है।

इधर दिल्ली कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के अकाउंटेंट एस भास्कर रमन को जमानत दे दी है।

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