नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका देते हुए शुक्रवार को यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ  आयकर विभाग को जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल दोनों ही इस कंपनी में बतौर डायरेक्टर हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया, राहुल को यह कहते हुए फटकार लगाई है कि आप अड़ियल नहीं बने रह सकते हैं। इस बीच खबर है कि गांधी परिवार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। यह बात गांधी परिवार की तरफ से केस की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताई।

आरोप है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई गई थी, जिसने नैशनल हेरल्ड की पब्लिशर एसोसिएटिड जरनल लिमिटेड को टेकओवर किया। सुब्रमण्यन स्वामी ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी और अन्य ने मिलकर षड्यंत्र रचा। जिसके बाद असोसिएटिड जरनल लिमिटेड को 50 लाख रुपये देकर यंग इंडियन प्राइवेट लिमटेड ने 90.25 करोड़ रुपये वसूलने का अधिकार ले लिया। स्वामी ने कहा था कि सोनिया और राहुल गांधी ने नेशनल हेरल्ड की पांच हजार करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। वहीं इस मामले में बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा, ये गांधी परिवार के लिए बड़ा झटका है। वो भले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, लेकिन उन्हें हर सवाल का जवाब तो देना ही होगा।

यह है मामला

बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी का आरोप है कि गांधी परिवार हेराल्ड की प्रॉपर्टीज का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। वे इस आरोप को लेकर 2012 में कोर्ट गए। लंबी सुनवाई के बाद 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेश होने के आदेश जारी किए थे, तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा है।

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