Navi Mumbai Hit and Run Case: आरोपी होटल मालिक रोहन एबॉट की जमानत High Court ने रद्द की

0
591
Bombay High Court: latest News update
Bombay High Court

Navi Mumbai Hit and Run Case मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए आरोपी रोहन एबॉट की मिली जमानत रद्द कर दी है। हाईकोर्ट से जमानत रद्द होते ही रोहन के जेल जाने का रास्ता साफ हो गया है।

फरवरी 2021 में नवी मुंबई के पाम बीच रोड पर एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक पुलिस अधिकारी के दो बच्चों की मौत हो गई थी। मृतकों में 27 साल का अक्षय अपने 24 साल के छोटे भाई संचित के साथ किसी काम से बाइक से जा रहा था, लेकिन नवी मुंबई के वाशी पाम बीच रोड पर उसकी बाइक को तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने टक्कर मार दी। जिसमें दोनों भाईयों की मौत हो गई।

आरोपी रोहन एबॉट टक्कर मारने के बाद फरार हो गया

इस मामले में जांच करते हुए पुलिस ने परिवहन विभाग से पता किया तो पता चला कि हादसा जिस कार से हुआ था वह रोहन एबॉट के नाम पर पंजीकृत थी। परिवहन विभाग से ही पुलिस ने रोहन का पता निकाला।

जब पुलिस ने रोहन को पकड़ा तो पता चला कि रोहन कार टक्कर के बाद कार को छोड़कर घटनास्थल से फ़रार हो गया था। सारी बातें खुलने के बाद रोहन को एपीएमसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसे इस मामले में ज़मानत भी मिल गयी।

आरोपी रोहन वाशी के सेक्टर 2 में एक थ्री स्टार होटल चलाता है

जानकारी के मुताबिक रोहन वाशी के सेक्टर 2 में एक थ्री स्टार होटल चलाता है। घटना में पीड़ित परिवार की मांग थी की रोहन की दी गई जमानत रद्द हो और उसके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में वरिष्ठ वकील आभा सिंह ने एक याचिका दायर करके आरोपी रोहन एबॉट की जमानत रद्द करने की मांग की। मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस एसके शिंदे ने आरोपी रोहन की जमानत को रद्द करने का फैसला सुनाया।

इसे भी पढ़ें: दिल्ली में तेज रफ्तार मर्सिडीज ने फल विक्रेता को मारी टक्कर, एक की मौत एक घायल

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here