मध्य प्रदेश के सागर जिले की एक अदालत ने एक 5 साल पुराने मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है ये एफआईआर कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में दर्ज करने की अनुमति दी गई है।

कोर्ट ये अनुमति राजेंद्र मिश्र नाम के एक व्यक्ति की याचिका पर दी है। राजेंद्र ने मध्य प्रदेश की एक कोर्ट में 5 साल पहले एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया था कि 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने चुनाव चिह्न झाडू को तिरंगे के साथ लहराया था।

याचिकाकर्ता राजेंद्र ने झाडू के साथ तिरंगा लहराने को राष्ट्रध्वज का अपमान बताया। उन्होंने कोर्ट में याचिका राष्ट्रध्वज अपमान को लेकर दायर की थी। अब कोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल और पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी है।

अब आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर अभी तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने कोर्ट के इस आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है।

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