दिल्ली में मांस बिक्री को लेकर दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) नए नियम लागू करने पर विचार कर रहा है। नये नियम के मुताबिक अब धार्मिक स्थलों के नजदीक मीट बिक्री नहीं किया जा सकेगा। धार्मिक स्थल और मीट शॉप के बीच की दूरी कम से कम 150 मीटर होनी चाहिए।

बीजेपी के नेतृत्व वाली एसडीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी ने इसे मंजूरी दी है। सदन से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। नई पॉलिसी में मीट शॉप खोलने के लिए लाइसेंस चार्ज में भी इजाफा किया गया है। अब मीट शॉप के मालिक को लाइसेंस के लिए 5000 की जगह 7000 रुपये देना होगा।

नए नियम के तहत, लाइसेंस के लिए स्थानीय पार्षद की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) लेना अनिवार्य होगा। दुकान में एक डिस्पले बोर्ड भी लगाना अनिवार्य होगा। इसमें यह बताना होगा कि जो मीट बेच रहे हैं वह हलाल है या फिर झटका।

पॉलिसी में कहा गया है, मटन/चिकन/मछली और भैंस के मांस की दुकान मस्जिद से 100 मीटर के भीतर लगाने की इजाजत प्रशासन दे सकता है। बशर्ते कि इसकी अनुमति इमाम या प्रबंधन ने भी दी हो। एसडीएमसी ने खुले में मांस बेचने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी है।

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