पंजाब सरकार ने अब एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसके बाद अगर आप पंजाब में रहते हैं तो अपने घरों में जानवर पालना बंद कर देंगे। दरअसल, पंजाब सरकार अब गाय, कुत्ता-बिल्ली व अन्य जानवरों को पालने पर भी टैक्स वसूल करेगी। मतलब पंजाब में जिन लोगों के पास पालतू जानवर हैं उन्हें पालने के लिए लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा।

बता दें कि पंजाब सरकार ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत जारी नोटिफिकेशन में कुत्ता, बिल्ली, सुअर, बकरी, पोनी, बछड़ा, भेड़, हिरण आदि पालने वाले लोगों को 250 रुपए प्रति वर्ष देने पड़ेंगे। जबकि भैंस, सांड, ऊंट, घोड़ा, गाय, हाथी और नील गाय आदि पालने वाले लोगों से 500 रुपए प्रति वर्ष वसूल किए जाएंगे।  इतना ही नहीं इस टैक्स को नहीं भरने वाले पर 10 गुना ज्यादा पेनल्टी लगेगी।

बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है कि ताकि लोग पालतू जानवरों के लिए लाइसेंस बनवा सकें। यह फरमान नोटिफिकेशन निकाय विभाग के द्वारा जारी किया गया हैं, जिसमें कहा गया है कि लोग अपने पालतू जानवरों के लिए लाइसेंस बनवाए। बता दें की इस निकाय के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू हैं जिन्होंने इसे सुझाया है। वहीं पंजाब सरकार की माने तो इसे जल्द ही पास करके लागू कर दिया जाएगा।

इसके अलावा इन रजिस्टर्ड जानवरों के मालिकों को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक टैग भी जारी कराना होगा, जिसपर जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक का नाम लिखा होगा। इन जानवरों पर किसी प्रकार की हिंसा करते पाया गया तो मालिकों का लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा। ऐसे में मालिक को डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा  और वह जानवर को पालने का हक भी  खो देगा।

हालाँकि ऐसे पशुपालक पशुओं को अपने का हक दोबारा पा सकते हैं  पर उस व्यक्ति के आचार व्यवहार को पहले देखा जाएगा। जिसके बाद इसे ठीक पाए जाने पर ही उसे दोबारा जानवर पालने का अधिकार प्रदान किया जाएगा।

उधर खबर यह भी है कि पंजाब सरकार इस समय वित्तीय संकट से जूझ रही है और इसी से उबरने के लिए सरकार ने यह उपाय खोजा है। इस तरह सरकार की मंशा अब इस तरह के टैक्स लगाकर इन घाटों को पूरे करने की कोशिश है। बात जो भी हो पंजाब सरकार का यह फैसला पशुओं के पक्ष में एक बहुत अच्छा फैसला है जिसके द्वारा पशुओं की सेवा भी होगी और सुरक्षा भी।

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