Terror Funding Case: पटियाला हाउस कोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा और हिजीबुल मुजाहिद्दीन समेत कई कश्मीरी अलगाववादियों के खिलाफ शनिवार को UAPA की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। टेरर फंडिंग मामले की सुनवाई कर रही NIA की स्पेशल कोर्ट के जज परवीन सिंह ने अपने आदेश में जम्मू-कश्मीर में 2017 में हुई आतंकवादी एवं अलगाववादी गतिविधियों को सुनियोजित साजिश माना है।
Terror Funding Case: 15 कश्मीरी नेताओं के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश
कोर्ट ने कहा कि आतंकी फंडिंग के लिए पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए राजनयिक मिशन का भी इस्तेमाल किया गया। बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल NIA कोर्ट ने LeT के संस्थापक हाफिज सईद और 15 अन्य कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।
इन लोगों के खिलाफ आदेश जारी
एनआईए की विशेष अदालत के न्यायाधीश परवीन सिंह ने 16 मार्च को पारित अपने आदेश में 2017 में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों को एक सुनियोजित साजिश माना है। दिल्ली के पटियाला हाउस की विशेष एनआईए अदालत ने लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन, यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम और 15 अन्य कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।
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