भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की मानहानि मामले में गुजरात कोर्ट ने न्यूज पोर्टल द वॉयर की पत्रकार और संपादकों को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने यह नोटिस जय शाह के उस मुकदमे में भेजा है, जिसमें उन्होंने द वॉयर पर आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया था। गुजरात कोर्ट ने द वॉयर न्यूज पोर्टल को नोटिस देते हुए कहा है कि, खबर संबंधित उत्तरदाताओं को 13 नवंबर से पहले कोर्ट में हाजिर हों। बता दें कि, द वॉयर ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद एक साल में कंपनी का टर्नओवर 16 हजार गुणा बढ़ गया था।

गुजरात कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसके गढवी ने द वायर की पत्रकार रोहिणी सिंह, पांच संपादकों और ‘द वॉयर’ का प्रकाशन करने वाली गैर-लाभकारी कंपनी को समन जारी किया है। गुजरात कोर्ट में जय शाह द्वारा पेश किए गए दो गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा जय शाह के वकील एसवी राजू का तर्क सुना जा चुका है। वकील राजू ने कहा था कि, द वॉयर ने जल्दबाजी में रिपोर्ट छापी है। जिससे शिकायकर्ता को जवाब देने के लिए वक्त भी नहीं मिल पाया। उनके मुताबिक यह रिपोर्ट सच सामने के लिए नहीं बल्कि आगामी चुनाव में राजनीतिक मुद्दा तैयार करने के लिए छापी गई थी।

गुजरात कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि सभी सात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि का मामला बनता है। इसमें साधारण कारावास से लेकर दो साल के कारावास अथवा जुर्माना या दोनों हो सकता है। इससे पहले शाह ने अपने आवेदन में अनुरोध किया था कि लेख लिखकर उनकी छवि को खराब करने तथा उन्हें बदनाम करने को लेकर प्रतिवादियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए।

केंद्रीय रेलमंत्री पीयूष गोयल ने न्यूज वेबसाइट द वॉयर को झूठी खबर फैलाने के लिए 100 करोड़ रुपये का मानहानि केस करने का दावा किया था। एक प्रेस काफ्रेंस में पीयूष गोयल ने अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी को लेकर न्यूज़ वेबसाइट ‘द वॉयर’ की रिपोर्ट को गढ़ी हुई स्टोरी करार देते हुए कहा कि इसके जरिए अमित शाह की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है।

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