दिल्ली दंगों के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र Umar Khalid की जमानत याचिका पर कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित

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Umar Khalid
Umar Khalid

Umar Khalid: दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 के दौरान दिल्ली दंगों के सिलसिले में एक बड़ी साजिश के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) की जमानत याचिका पर गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि खालिद की जमानत याचिका पर आदेश 14 मार्च को सुनाया जाएगा।

Umar Khalid के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज है

Allahabad High Court

बहस के दौरान, आरोपी ने अदालत को बताया कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ अपना मामला साबित करने के लिए सबूतों की कमी है। खालिद, कई अन्य लोगों समेत के खिलाफ फरवरी 2020 के दंगों के “मास्टरमाइंड” होने के मामले में यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे।

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नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA), 2019 और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी।

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खालिद के अलावा, कार्यकर्ता खालिद सैफी, जेएनयू छात्र नताशा नरवाल और देवांगना कलिता, जामिया समन्वय समिति के सदस्य सफूरा जरगर, AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और कई अन्य लोगों पर भी मामले में कड़े कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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