West Bengal विधानसभा ने BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव किया पारित, TMC विधायक के बिगड़े बोल, कहा- बीएसएफ के जवान देशभक्त नहीं

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Mamta govt changes name of state, proposal sent to central government
Mamata Banerjee

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक बढ़ाने के केंद्र के कदम के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। इससे पहले टीएमसी ने आज विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया जिसके बाद विपक्षी बीजेपी ने इसका विरोध किया। बीजेपी नेताओं ने विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए नारेबाजी की। मालूम हो कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हो रही आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये एक्शन लिया है। वहीं, बॉर्डर के भीतर 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में बीएसएफ को गिरफ्तारी, तलाशी व जब्ती के अधिकार देने के फैसले का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं।

टीएमसी विधायक ने BSF जवानों को लेकर दिया विवादित बयान

इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के विधायक उदयन गुहा की एक टिप्पणी पर बवाल मच गया। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं सीमा पार करती हैं तो बीएसएफ के जवान तलाशी के नाम पर उन्हें गलत तरीके से छूते हैं। वो कितना भी भारत माता की जय बोल लें, वह देशभक्त नहीं हो सकते। ममता बनर्जी इससे पहले केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर एक पत्र भी लिख चुकी हैं। ममता बनर्जी की ओर से जैसे ही विधानसभा में प्रस्ताव रखा गया कि बीजेपी नेताओं ने हंगामा करते हुए जमकर नारेबाजी की और कार्यवाही का बहिष्कार कर बाहर निकले गए।

बता दें कि बीएसएफ के जवान पंजाब, असम व पश्चिम बंगाल में 50 किलोमीटर क्षेत्र तक तलाशी, छापेमारी और गिरफ्तारी कर सकते हैं। वहीं, गुजरात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 80 किमी से घटाकर 50 किमी किया गया है।

पंजाब विधानसभा ने भी पारित किया था प्रस्ताव

विपक्षी दलों के अलावा पंजाब सरकार ने केंद्र के इस फैसले का कड़ा विरोध किया था। पंजाब विधानसभा में 10 नवंबर को इसके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। पंजाब विधानसभा में भारत-पाक सीमा से पंजाब के भीतर 50 किमी तक बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले को विधानसभा ने सर्वसम्मति से रद्द कर दिया था। साथ ही सरकार ने एलान किया कि वह जल्द ही केंद्र के नोटिफिकेशन को पहले हाईकोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

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