Allahabad High Court ने एनसीआर में पर्यावरण मानकों का उल्लंघन कर अवैध रूप से ईट भट्टों के संचालन पर Bulandshahr और Gautam Budh Nagar के जिलाधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बुलंदशहर के डीएम Chandraprakash Singh और गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एल वाई को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है कि हाईकोर्ट द्वारा 2014 में दिए आदेश का पालन न किए जाने पर क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए?
न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन ने जारी किया आदेश
याची का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी, विभू राय का कहना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2014 में एक जनहित याचिका पर आदेश पारित किया था कि पर्यावरण मानकों व ईट भट्ठा नियमों का उल्लंघन करके चलाए जा रहे भट्ठों को तत्काल बंद कराया जाए।
इसके बाद अक्टूबर 2021 में एनजीटी के निर्देश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनज़र सभी ईंटभट्टे बंद करने का निर्देश दिया है। याची ने अधिकारियों को अवगत भी कराया। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई और ईट भट्टों का संचालन अभी भी हो रहा है। जो कि कोर्ट के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।
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